वेटिकन के पूर्व वित्त मंत्री बाल यौन उत्पीड़न मामले में बरी, जेल से रिहा हुए कार्डिनल पेल

ब्रिसबेन, एजेंसियां। ऑस्ट्रेलिया के हाई कोर्ट ने बाल यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार दिए गए कार्डिनल जॉर्ज पेल की सजा को रद करते हुए उन्हें दोषमुक्त करार दिया है। इस फैसले के कुछ घंटों बाद ही 13 माह से जेल में बंद 78 वर्षीय पेल को मेलबर्न स्थित बार्वन जेल से रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई के कुछ देर बाद ही वेटिकन में पोप फ्रांसिस ने अपनी सुबह की प्रार्थना उन लोगों को समर्पित की, जो गलत आरोपों के चलते जेल की सलाखों के पीछे हैं।


वेटिकन के पूर्व वित्त मंत्री पेल को 1990 में 13 वर्षीय दो बच्चों के यौन शोषण से जुड़े पांच मामलों में निचली अदालत ने दिसंबर, 2018 में दोषी करार दिया था। पिछले साल मार्च में उन्हें छह साल जेल की सजा सुनाई गई थी। इस फैसले को विक्टोरिया की अपीलीय अदालत ने 2-1 के बहुमत से बरकरार रखा था। इसके बाद हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती दी गई थी।


हाई कोर्ट ने सुबूतों के अभाव में पूर्व वित्त मंत्री पेल को बरी किया 


अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा, अपराध के सापेक्ष पुलिस ने जो सुबूत दिए हैं वह पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए इस बात की संभावना ज्यादा है कि एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है। सात जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से दिए अपने फैसले में निचली अदालत के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसने यह पता करने की कोशिश नहीं कि शायद अपराध हुआ ही नहीं हो। हालांकि पेल की मुसीबत अभी खत्म होती नहीं दिखती है।


माना जा रहा है कि पीड़ित हर्जाने के लिए उन पर मुकदमा दायर कर सकते हैं। इनमें पीड़ित बच्चे के पिता भी हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। पेल को सजा एक लड़के की गवाही पर हुई थी जिसकी उम्र अब 30 के आसपास है, जबकि आरोप लगाने वाले दूसरे लड़के की मादक पदार्थो का अत्यधिक सेवन करने से 31 साल की उम्र में मौत हो गई थी।अपनी रिहाई पर कार्डिनल पेल ने कहा, मुझे बरी किया जाना, मेरे साथ हुए गंभीर अन्याय की भरपाई करता है। मेरे मन में आरोप लगाने वाले के खिलाफ कोई द्वेष नहीं है।